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जेट एयरवेज मामला: हाईकोर्ट ने कहा- 18 हजार करोड़ रुपये जमा कराएं और विदेश जाएं गोयल

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की खुद के खिलाफ जारी 'लुक आउट सर्कुलर' को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा. उच्च न्यायालय ने गोयल को फिलहाल विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार किया.

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Published : Jul 9, 2019, 12:34 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से मंगलवार को इंकार कर दिया. साथ ही उनके खिलाफ जारी क आउट सर्कुलर' को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.

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अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह उन्हें कोई अंतरिम राहत करते हुए यह टिप्पणी की. गोयल ने इस आधार पर लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया.

गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे.

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