पीएनबी की पूर्व सीईओ, अन्य को अदालत का समन
अदालत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पीएनबी के अधिकारियों पर झूठी व गुमराह करने वाला विवरण देने का आरोप लगाया गया है.
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उषा अनंतसुब्रह्मण्यम और पीएनबी के 11 अन्य अधिकारियों को दिल्ली की एक अदालत ने बैंकिंग विनियमन कानून का उल्लंघन करने के एक मामले में समन जारी किया है.
महानगर दंडाधिकारी धर्मेद्र सिंह ने 11 मार्च के अपने आदेश में अनंत सुब्रह्मण्यम, मौजूदा प्रबंध निदेशक व सीईओ सुनील मेहता, पूर्व कार्यकारी निदेशक आर. एस. सांगापुरे और पूर्व महाप्रबंधक राकेश कुमार व नेहल अहद व अन्य को 24 मई को अदालत में पेश होने को कहा है. यह आदेश मंगलवार को प्राप्त हुआ है.
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अदालत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पीएनबी के अधिकारियों पर झूठी व गुमराह करने वाला विवरण देने का आरोप लगाया गया है. आरबीआई ने तीन अगस्त 2016 को एक गोपनीय सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को स्विफ्ट या इसी प्रकार के इंटरफेस के जरिए फंड के हस्तांतरण के लिए संचालन वातावरण के नियंत्रण को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए थे। पीएनबी को सर्कुलर के अनुपालन पर रिपोर्ट देने को कहा गया था. लेकिन पीएनबी ने कथित तौर अनुपालन की झूठी रिपोर्ट सौंपी.
पीएनबी के घोटाले के बाद आरबीआई द्वारा मुंबई स्थित पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा की जांच में पाया गया कि पीएनबी का कोर बैंकिंग सिस्टम अनेक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के साथ समेकित नहीं था और कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ स्विफ्ट का ऑनलाइन समेकन नहीं किया गया था.