नई दिल्ली: प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्वीगी के खिलाफ कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं की एक शिकायत को खारिज कर दिया है, लेकिन साथ ही ऐप आधारित भोजन आपूर्ति बाजार मंच को किसी गलतफहमी से बचने के लिए कीमत की पूरी जानकारी देने की नसीहत भी दी.
स्वीगी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी कि वह ग्राहकों से अनुचित तरीके से कीमत वसूलती है. इस याचिका पर आदेश पारित करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कहा कि नियामक स्वीगी की इस दलीली से संतुष्ट है कि भागीदारों के उत्पादों के मूल्य निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है.
ये भी पढ़ें-पंजाब: चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए साइकिल उद्योग ने सरकार से मांगा समर्थन