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इनवेस्को की ईजीएम पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक, ZEEL में बने रहेंगे पुनीत गोयनका

इनवेस्को की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) पर बंबई उच्च न्यायालय (Invesco EGM Bombay High Court) ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति गौतम पटेल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है. इनवेस्को जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) में सबसे बड़ी शेयर धारक है. इस आदेश के बाद फिलहाल पुनित गोयनका (Punit Goenka) को हटाने की कवायद पर रोक लग गई है.

जी एंटरटेनमेंट में बने रहेंगे पुनीत गोयनका
जी एंटरटेनमेंट में बने रहेंगे पुनीत गोयनका

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Published : Oct 27, 2021, 8:28 AM IST

मुंबई : जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (जील) की सबसे बड़ी शेयरधारक इनवेस्को की ईजीएम के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय (Invesco EGM Bombay High Court) ने एक अंतरिम आदेश दिया है. इसके तहत उसे कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत गोयनका (Punit Goenka) को हटाने के लिए असाधारण आम बैठक (Extraordinary General Meeting-EGM) बुलाने की मांग करने से रोक दिया गया.

उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) ने अदालत को बताया था कि वह अपने सबसे बड़े शेयरधारक इनवेस्को के अनुरोध के अनुसार शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने के लिए तैयार नहीं है. न्यायमूर्ति पटेल ने जीईईएल से पूछा था कि क्या वह ईजीएम बुलाने के लिए तैयार है ?

इस बीच, जी एंटरटेनमेंट ने कोरम की कमी का हवाला देते हुए बोर्ड की बैठक रद्द करने की सूचना दी. कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही के परिणामों पर विचार करने के लिए बुधवार को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक को रद्द कर दिया.

यह भी पढ़ें-इनवेस्को ने जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों को लिखा खुला पत्र, जानिए किस बात को लेकर मांगा समर्थन

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, 'उसके निदेशक मंडल की बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 को होने वाली बैठक, जिसमें अन्य बातों के साथ ही कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाना था, उसे कोरम की कमी के चलते रद्द कर दिया गया है.' कंपनी ने कहा कि बैठक की अगली तारीख की सूचना नए सिरे से दी जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)

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