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मद्रास हाईकोर्ट ने 'टिक-टॉक' मोबाइल एप को डाउनलोड करने पर रोक लगाई

मदुरै पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया और मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा.

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Published : Apr 5, 2019, 10:26 AM IST

Updated : Apr 5, 2019, 11:11 AM IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को 'टिक टॉक ' पर प्रतिबंध लगाने को कहा

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है.

एक वकील द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया और मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा. अदालत ने कहा कि टिक टॉक द्वारा अनुचित कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है और इसे रोकना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है.

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इससे पहले, तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम. मानिकांदन ने कहा था कि राज्य इस ऐप को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा. टिक टाक ऐप यूजर्स को शॉर्ट वीडियो शूट करने और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है.

Last Updated : Apr 5, 2019, 11:11 AM IST

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