नई दिल्ली :रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ जीत हासिल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के पक्ष में मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा है. एक रिलायंस इंफ्रा शाखा जो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का संचालन करती थी.
अंबानी ने कहा कि एससी के फैसले के परिणामस्वरूप रिलायंस इंफ्रा शाखा डीएएमईपीएल को डीएमआरसी से ₹7,100 करोड़ की राशि प्राप्त होगी. जिसका उपयोग रिलायंस के कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा. जिसके बाद कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके बिजली वितरण व्यवसाय बीएसईएस दिल्ली और मुंबई में पूर्ववर्ती जीटीडी के लिए विभिन्न मंचों के समक्ष अनुमोदन/विवाद के तहत ₹50,000 करोड़ की नियामक संपत्ति है.
इसके अलावा विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित मध्यस्थता के दावे ₹15,000 करोड़ है, पिछली एजीएम में अनिल अंबानी ने घोषणा की थी कि प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे. ₹550 करोड़ से अधिक के अधिमान्य मुद्दे में ₹62 के 8.88 करोड़ वारंट शामिल हैं. जो इक्विटी में परिवर्तनीय हैं जिससे प्रमोटर की हिस्सेदारी 22.06 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी.