नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शीतल पेय कोका कोला और थम्स अप की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिये दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुये याचिकाकर्ता उमेद सिंह पी चावड़ा की याचिका खारिज की. पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की याचिका दायर करना कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है.
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