सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनिल अंबानी और 2 निदेशकों को 4 सप्ताह के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा और अगर वे राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो तीन महीने की जेल अवधि का पालन करेंगे. SC ने उन पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, अगर एक महीने के भीतर जमा नहीं किया गया तो एक महीने की जेल की सजा मिलेगी.
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न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जब एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ हैं. अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था.