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अब अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स कंपनियों को बताना होगा किस देश में बना है सामान - फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स कंपनियों को बताना होगा किस देश में बना है सामान

सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस - जीईएम पर प्रदर्शित उत्पादों के निर्माता देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है.

अब अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स कंपनियों को बताना होगा किस देश में बना है सामान
अब अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स कंपनियों को बताना होगा किस देश में बना है सामान

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Published : Jun 23, 2020, 3:54 PM IST

नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि जीईएम पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय वे उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी अवश्य दें.

इसके अतिरिक्त, जिन विक्रेताओं ने जीईएम पर इस नए फीचर के लागू होने से पूर्व अपने उत्पादों को पहले ही अपलोड कर लिया है, उन्हें, इस चेतावनी के साथ कि अगर वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को जीईएम से हटा दिया जाएगा.

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नियमित रूप से उत्पत्ति के देश का अद्यतन करने के लिए स्मरण दिलाया जा रहा है. जीईएम ने यह उल्लेखनीय कदम 'मेक इंन इंडिया' तथा 'आत्म निर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए उठाया है.

जीईएम ने उत्पादों में स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता का संकेत देने के लिए भी एक प्रावधान किया है. इस नए फीचर के साथ, अब उत्पत्ति का देश तथा स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता सभी मदों के लिए मार्केटप्लेस में दृष्टिगोचर हैं. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पोर्टल पर 'मेक इंन इंडिया' फिल्टर सक्षम बना दिया गया है.

खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों की खरीद कर सकता है जो कम से कम 50 प्रतिशत के स्थानीय कंटेंट के मानदंड को पूरी करते हैं. शुरुआत से ही, जीईएम 'मेक इंन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है. मार्केटप्लेस ने वास्तविक अर्थों में 'मेक इंन इंडिया' तथा सरकार की एमएसई खरीद वरीयता नीतियों को कार्यान्वित करते हुए सार्वजनिक खरीद में छोटे स्थानीय विक्रेताओं के प्रवेश को सुगम बनाया है.

जीईएम इस महत्वपूर्ण समय में जब सरकारी संगठनों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए तत्काल उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकता है, त्वरित, दक्ष, पारदर्शी और किफायती खरीद को सक्षम बना रहा है. सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीदों को वित मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में एक नए नियम संख्या 149 को जोड़े जाने के जरिये अधिकृत और अनिवार्य बना दिया है.

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