हैदराबाद : वित्त वर्ष के पहले दिन यानि 1 अप्रैल से काफी सारे नियमों में बदलाव आने जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं. आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि, चेक बुकों में बदलाव, टीडीएस के नए नियम और बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट समेत तमाम नियम इनमें शामिल है. आइए डालते हैं एक नजर इन नियमों पर.
निष्क्रिय हो जाएगा पैन
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक ही है. यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. इसके अलावा देरी से लिंक कराने का जुर्माना भी लगेगा. पैन न होने की स्थिति में बैंक में खाता खोलने से लेकर कई अहम लेन-देन भी आप नहीं कर पाएंगे.
पुराने चेकबुक मान्य नहीं
यदि आपके पास सात सार्वजनिक बैंक - देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में से किसी एक में खाता है, तो आपका पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल से बेकार हो जाएगा. ऐसा इन बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय के कारण हो रहा है.
टीडीएस पर आयकर नियम
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस नियमों को और सख्त कर दिया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि यदि आप आयकर स्लैब्स में नहीं आते हैं तो आपकी बैंक जमा पर टीडीएस दर दोगुनी हो जाएगी. इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में सेक्शन 206एबी जोड़ा है.