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रोटी नहीं है पराठा, लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी - रोटी बनाम पराठा: स्वाद और स्वास्थ्य के बाद अब टैक्स पर भी मतभेद

आवेदक आईडी फ्रेश फूड ने आवेदन दिया था कि क्या पराठा और मालाबार पराठा 5 प्रतिशत जीएसटी के कैप में आता है. इसपर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (कर्नाटक बेंच) ने रोटी और पराठा के बीच अंतर को बताया. जिसमें कहा गया कि पराठों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

रोटी नहीं है पराठा, लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
रोटी नहीं है पराठा, लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

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Published : Jun 12, 2020, 1:19 PM IST

Updated : Jun 12, 2020, 1:33 PM IST

बेंगलुरु: अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) कर्नाटक ने कहा कि 'पराठा' को अध्याय हेडिंग 2106 के तहत वर्गीकृत किया गया है. यह खाखरा, सादा चपाती या रोटी नहीं है. इसलिए इस पर पांच प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

आवेदक आईडी फ्रेश फूड ने आवेदन दिया था कि क्या पराठा और मालाबार पराठा 5 प्रतिशत जीएसटी के कैप में आता है. इसपर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (कर्नाटक बेंच) ने रोटी और पराठा के बीच अंतर को बताया. जिसमें कहा गया कि पराठों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

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अपने आदेश में एएआर ने कहा कि रोटी पूरी तरह से पके हुए उत्पाद हैं. वे रेडी टू ईट वाले भोजन के अंदर आते हैं. इसलिए यह अध्याय हेडिंग 1905 के तहत आता है और इस पर केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं, दूसरी ओर पराठे को गर्म करने की आवश्यकता होती है और यह रेडी टू ईट फूड नहीं है. इसलिए इसे अध्याय हेडिंग 2106 में रखा गया है और इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

बता दें कि आवेदक आईडी फ्रेश फूड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड रेडी-टू-कुक भोजन और ताजे खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी है, जो इडली, डोसा बैटर, पराठा, रोटी, दही, पनीर, साबुत गेहूं पराठा और मालाबार पराठा सहित ताजे खाद्य पदार्थों को बनाने का काम करती है.

Last Updated : Jun 12, 2020, 1:33 PM IST

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