मुंबई: रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कर्ज की किस्तों के भुगतान में तीन माह की मोहलत सभी तरह के खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड के बकाया, कंपनियों को दिये गये कर्ज, कृषि कर्ज, फसली कर्ज सहित सभी तरह के सावधिक कर्जों पर लागू होगी.
कोविड-19 महामारी की वजह से लागू पाबंदियों के चलते रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियां में उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए कर्ज की किस्त के भुगतान का बोझ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ठीक ठाक चल रहे काम धंधे चलते रहें. खुदरा कर्ज, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंपनी ऋण सहित सभी तरह के कर्जों की वसूली तीन माह तक स्थगित करने की छूट देने घोषणा की है.
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इस रोक के बारे में विस्तृत निर्देशों को जारी करते हुये रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक मार्च से लेकर 31 मई की अवधि में बकाया मूल धन अथवा ब्याज की राशि, बुलेट भुगतान, समान मासिक किस्तें और क्रेडिट कार्ड की बकाया किस्तें इस राहत में शामिल होगी. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी तरह के कर्ज भुगतान की अवधि तीन महीने अगले बढ़ा दी जायेगी. इस दौरान बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा.