नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े नियमों का समयबद्ध पालन नहीं करने के चलते सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों समेत कुल 36 बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
स्विफ्ट एक वैश्विक संदेश सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वित्तीय इकाइयों के लेनदेन में किया जाता है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने इसी प्रणाली का दुरुपयोग करके पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था.
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RBI ने स्विफ्ट से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर 36 बैंकों पर लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक शामिल हैं.
रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक शामिल हैं. यह जुर्माना एक करोड़ रुपये से लेकर चार करोड़ रुपये तक का है. रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 31 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 के बीच विभिन्न बैंकों को आदेश जारी कर यह जुर्माना लगाया.