रिजर्व बैंक ने डीएचएफएल को दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिये एनसीएलटी में भेजा - DHFL sent to NCLT for insolvency resolution process
रिजर्व बैंक के इस निर्णय के साथ ही डीएचएफएल ऐसी पहली आवास वित्त कंपनी बन गई है जिसके बकाया ऋणों के समाधान के लिये उसे दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता (आईबीसी) के तहत कार्रवाई के लिये भेजा गया है.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त संकट से जूझ रही आवास वित्त कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन (डीएचएफएल) का मामला दिवाला संहिता के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया के लिये राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष भेज दिया है.
रिजर्व बैंक के इस निर्णय के साथ ही डीएचएफएल ऐसी पहली आवास वित्त कंपनी बन गई है जिसके बकाया रिणों के समाधान के लिये उसे दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता (आईबीसी) के तहत कार्रवाई के लिये भेजा गया है.
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केन्द्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि आईबीसी के तहत दिवाला प्रक्रिया के लिये आवेदन करने और आवेदन को स्वीकार किये जाने अथवा खारिज किये जाने के बीच डीएचएफएल के कामकाज पर अंतर तौर से रोक रहेगी.
शहर स्थित निजी क्षेत्र की यह आवास वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनी पहली एनबीएफसी अथवा आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) है जिसे दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिये भेजा गया है.