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रैनबैक्सी मामला: पूर्व प्रमोटर मालविंदर, शिविंदर सिंह अवमानना के दोषी करार - Ranbaxy case

सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविदंर सिंह और शिविंदर सिंह को जापान की फर्म दाइची सैंक्यो द्वारा दायर मामले में अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया है.

रैनबैक्सी मामला: पूर्व प्रमोटर मालविंदर, शिविंदर सिंह अवमानना के दोषी करार

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Published : Nov 15, 2019, 12:58 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को शुक्रवार को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया. इन दोनों ने फोर्टिस हेल्थकेयर में अपने शेयर नहीं बेचने के शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है.

शीर्ष अदालत ने इससे पहले सिंह बंधुओं से उनकी योजना के बारे में पूछा था कि वे जापान की औषधि निर्माता कंपनी दायची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे करेंगे. सिंगापुर के एक न्यायाधिकरण ने सिंह बंधुओं को दाइची सैंक्यो को चार हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया था.

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अवमानना के दोषी हैं सिंह बंधु
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं. पीठ ने कहा कि सिंह बंधुओं ने उसके पहले के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें उन्हें फोर्टिस समूह के अपने नियंत्रण वाले शेयरों की बिक्री मलेशियाई कंपनी आईएचएच हेल्थकेयर को नहीं करने के लिए कहा गया था.

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर सिंह

जापानी फर्म ने दायर की थी अवमानना की याचिका
न्यायालय ने कहा कि वे सजा के सवाल पर सिंह बंधुओं को बाद में सुनेंगे. जापानी फर्म ने सिंह बंधुओं के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पक्ष में दिया गया पंचाट का फैसला संकट में पड़ गया है क्योंकि सिंह बंधुओं ने फोर्टिस समूह में अपने नियंत्रण वाले अपने शेयर मलेशिया की कंपनी को बेच दिये हैं.

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