नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने के लिए रेलवे ने शनिवार को परामर्श जारी कर उन यात्रियों का भाड़ा लौटाने के नियमों में ढील दी है जिन्होंने 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया था.
आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच ट्रेन रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से 45 दिन पहले टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर भाड़ा वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन घंटे की है.
ट्रेन रद्द न होने और यात्री द्वारा यात्रा रद्द किए जाने की सूरत में यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा किया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन दिन की है.