नई दिल्ली :दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ग्राहक बनाने आदि के लिए बार-बार आने वाली अनचाही फोन कॉल पर शिकंजा और कसते हुए 50 उल्लंघनों के बाद ऐसी कॉल करने वाले पर हर कॉल व एसएमएस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है. आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी.
डीओटी ने जुर्माने के स्लैब को घटाते हुए नियमों को और कठोर करने का प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव के तहत शून्य से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपये, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपये और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
फोन पर वाणिज्यिक संचार में ग्राहक अधिमान नियमावली (टीसीसीसीपीआर) 2018 के तहत जुर्माने के स्लैब शून्य से 100, 100 से 1,000 और 10,000 रुपये उल्लंघन के रखे गए हैं. इसके अलावा डीओटी की डिजिटल खुफिया इकाई (डीआईयू) उपकरण के स्तर पर भी उल्लंघनों की जांच करेगी.
डीआईयू सत्यापन के लिए संदिग्ध फोन नंबरों पर सिस्टम जेनरेटेड मैसेज भेजेगी.
सभी नंबर कर दिए जाएंगे डिस्कनेक्ट
सूत्र ने कहा, पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा. संदिग्ध सूची में शामिल आईएमईआई के लिए 30 दिन की अवधि की खातिर किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी.