नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पीएमसी बैंक घोटाले के बाद आरबीआई की ओर से लगाए गए प्रतिबंध हटाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की.
उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और आरबीआई से इस मामले पर जवाब मांगा है.
पीएमसी बैंक घोटाला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और आरबीआई से मांगा जवाब - PMC Bank Scam
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के लिए वापसी की सीमा के खिलाफ केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य से जवाब मांगा. दलील भी जमाकर्ताओं का बीमा करने के लिए दिशा चाहती है. सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी, 2020 है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के लिए वापसी की सीमा के खिलाफ केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य से जवाब मांगा. दलील भी जमाकर्ताओं का बीमा करने के लिए दिशा चाहती है. सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी, 2020 है.
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमसी बैंक को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि वे उस याचिका पर अपना रुख बताएं. जिसने ग्राहकों के पैसे जमा करने के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर मांगा है.
बता दें कि 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध के तहत रखा गया है.
फिलहाल इस बैंक से निकासी की सीमा 40 हजार रुपये तक है.