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को-लोकेशन मामला: सेबी के आदेश को चुनौती देगा नेशनल स्टाक एक्सचेंज - SEBI

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अप्रैल में एक्सचेंज को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा वापस करने का आदेश दिया तथा छह माह तक नये डेरिवेटिव्स उत्पाद पेश न करने का आदेश दिया.

को-लोकेशन मामला: सेबी के आदेश को चुनौती देगा नेशनल स्टाक एक्सचेंज

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Published : May 17, 2019, 11:48 PM IST

मुंबई: देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार नेशनल स्टाक एक्सचेंज ने शुक्रवार को कहा कि वह एक ही जगह लगे सर्वर में कुछ इकाइयों को जल्दी सूचना मिलने (को-लोकेशन) के मामले में सेबी के निर्णय को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देगा. शेयर बाजार का कहना है कि आदेश को चुनौती देने के लिये उसके पास मजबूत आधार है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अप्रैल में एक्सचेंज को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा वापस करने का आदेश दिया तथा छह माह तक नये डेरिवेटिव्स उत्पाद पेश न करने का आदेश दिया. इसके अलावा सेबी ने मौजूदा और पूर्व अधिकारियों समेत कुछ अन्य इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की.

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नियामक ने को-लोकेशन मामले में 400 पृष्ठ के पांच अलग-अलग आदेश दिये. इस मामले में कुछ इकाइयों को कथित रूप से उच्च गति के कारोबार में कथित रूप से तरजीह दी गयी.

एनएसई ने कहा, "कंपनी का मानना है कि उसके पास मौद्रिक देनदारी समेत अन्य आदेश को चुनौती देने के लिये मजबूत आधार है." नेशनल स्टाक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ के हस्ताक्षर वाले सालाना लेखा बयान में कहा, "कंपनी का सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देने का इरादा है."

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