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ऋण वसूली के लिए 'कोई भी' मानव गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकता: आर गांधी - आर गांधी

एक शीर्ष बैंकर ने बताया कि कर्ज की वसूली के लिए किसी को भी कर्ज की वसूली के लिए मानवाधिकारों और सम्मान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए. दस साल पहले ऐसे ही एक मामले ने आंध्र प्रदेश में माइक्रोफाइनेंस उद्योग को संकट में डाल दिया था.

ऋण वसूली के लिए 'कोई भी' मानव गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकता: आर गांधी
ऋण वसूली के लिए 'कोई भी' मानव गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकता: आर गांधी

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Published : Dec 25, 2020, 12:37 PM IST

Updated : Dec 25, 2020, 2:37 PM IST

नई दिल्ली: किसी को भी कर्ज की वसूली के लिए व्यक्ति के मानवाधिकारों और सम्मान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भले ही वह मोबाइल ऐप आधारित कर्जदाता ही क्यों न हो. एक शीर्ष बैंकर ने कहा कुछ कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से माइक्रोफाइनेंस उद्योग को वैसे सकंट की तरफ ले जाएगा जैसा दस साल पहले आंध्र प्रदेश में आया था, जिसने इस क्षेत्र को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया.

आर गांधी, आरबीआई डिप्टी गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा, "मैं इसे एक प्रवृत्ति नहीं कहना चाहता हूं लेकिन हमें सुनने में मिलता है कि कुछ ऐप या ऐप सेवा प्रदाता वसूली के निर्धारित तरीके से आगे चले जाते हैं."

बुधवार को, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के नियामक आरबीआई ने आम जनता को त्वरित और आसान ऋणों के नाम पर अनधिकृत डिजिटल उधारदाताओं और मोबाइल ऐप से पैसे उधार लेने के जोखिमों के बारे में आगाह किया.

आरबीआई ने कहा, "व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों के अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप की बढ़ती संख्या के बारे में रिपोर्ट मिली है."

बैंकिंग क्षेत्र के नियामक ने इनमें से कुछ खिलाड़ियों द्वारा उपयोगकर्ता के मोबाइल डेटा के दुरुपयोग सहित, ब्याज की अत्यधिक दरों, छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और उच्च-वसूली वसूली विधियों की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया.

ईटीवी भारत के एक सवाल के जवाब में, आर गांधी ने कहा कि इनमें से कुछ उधारदाताओं ने ग्राहकों की गरिमा बनाए रखने के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है.

उन्होंने मुंबई स्थित फिनटेक फर्म ईपीएस इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दर्शकों को बताया, "यह परेशान करने वाला है."

बैंकर ने कहा, "किसी को भी वसूली के मानक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. उन्हें उधारकर्ताओं की गरिमा का सम्मान करना होगा. उनके द्वारा अपनाए गए साधनों को मानवीय होना होगा."

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भारत ने हाल के समय में मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रसार देखा है, विशेष रूप से पिछले एक साल में. कोविड-19 महामारी ने न केवल डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा दिया, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हुआ.

इन मोबाइल-आधारित उधार प्लेटफार्मों ने अन्य चीजों के साथ आधार, फोटो और लिंक किए गए मोबाइल नंबर जैसे बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान के आधार पर त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण की पेशकश की.

गूगल के मोबाइल ऐप स्टोर 'गूगल प्ले' पर एक सर्च में सैकड़ों इंस्टेंट लोन मोबाइल ऐप मिल जाते हैं. इनमें से कुछ ही स्थापित सस्थाएं हैं, जबकि ज्यादातर हाल के दिनों में मशरूम की तरह उग आए संदिग्ध ट्रैक-रिकार्ड वाले खिलाड़ी हैं

अपनी चेतावनी में, आरबीआई ने उच्च ब्याज दरों और छिपे हुए शुल्क का उल्लेख किया क्योंकि इन कंपनियों ने अपने पूर्ववर्ती प्रथाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता की कमी का फायदा उठाया.

आंध्र प्रदेश माइक्रोफाइनेंस संकट

आंध्र प्रदेश में 2010 के दौरान माइक्रोफाइनेंस द्वारा दिए गए कर्ज के जाल में फंसने के बाद 80 से अधिक उधारकर्ताओं ने या तो आत्महत्या कर ली या तनाव के कारण मर गए.

उद्योग के कुछ अनुमानों के अनुसार, राज्य में लगभग 1 करोड़ सूक्ष्म-उधारकर्ता हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला उधारकर्ता भी शामिल हैं.

आर गांधी ने कहा कि अगर वर्तमान में भी चीजें उसी रास्ते पर जाती हैं तो इससे डिजिटल ऋण उद्योग के लिए गंभीर परिणाम होंगे.

गांधी ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर वे यहां लाइन पार करते हैं, तो यह उस समस्या को फिर से दोहरा सकता है जो 10 साल पहले आंध्र प्रदेश में हुई थी."

गांधी दोनों स्थितियों के बीच समानता का हवाला देते हुए बताते हैं कि दोनों मामलों में, ऋण का आकार छोटा था, ऋण आसानी से उपलब्ध थे और उधारकर्ता अक्सर गरीब पृष्ठभूमि से थे.

बैंकर ने कहा, "यह उदारतापूर्वक सही समय पर उपलब्ध होता है जब उधारकर्ताओं को इसकी आवश्यकता होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे (ऐप आधारित ऋणदाता) किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकते हैं."

उन्होंने कहा, "ऐप आधारित ऋणदाताओं को ऋण वसूली के लिए अपने तरीकों को फिर से अपनाना होगा."

आरबीआई सचेत

अनुचित उधार प्रथाओं और वसूली के उच्च-हाथ वाले तरीकों की रिपोर्टों के बीच, रिजर्व बैंक ने जनता से इस तरह के ऋण ऐप को अपने एसपीआर पोर्टल और अन्य पुलिस एजेंसियों को भी रिपोर्ट करने के लिए कहा.

आरबीआई ने जनता को अनधिकृत व्यक्तियों के साथ अपने केवाईसी दस्तावेजों (आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र आदि) को साझा न करने की भी सलाह दी.

(वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

Last Updated : Dec 25, 2020, 2:37 PM IST

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