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बिजनेस 2020: नए साल में बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर - जानिए आप पर क्या होगा असर

आने वाले नए साल में कई सारे आर्थिक बदलाव होने वाले हैं. ऐसे में बहुत से नियमों का असर आपके ऊपर पड़ने वाला है. आइये जानते हैं इन बदलावों के बारे में.

बिजनेस 2020: नए साल में बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर
बिजनेस 2020: नए साल में बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर

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Published : Dec 30, 2019, 8:00 PM IST

Updated : Dec 30, 2019, 10:28 PM IST

हैदराबाद: नया साल बस कुछ ही घंटों में आ जाएगा. आने वाले साल के साथ वित्तीय मोर्चे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलेंगे.

ईटीवी भारत आपके लिए पांच सबसे महत्वपूर्ण चीजें लेकर आया है, जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए.

आधार-पैन लिंकेज
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मार्च 2020 तक अपने स्थायी खाता संख्या को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है.
आधार को भारतीय निवासी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है. वहीं, पैन एक व्यक्ति, फर्म या संस्था को आईटी विभाग द्वारा आवंटित 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है.

आधार-पैन लिंकेज

रुपे कार्ड तथा यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर नहीं लगेगा एमडीआर शुल्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भुगतान के अधिसूचित तरीकों पर एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा जिसके लिए शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी.

सरकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नोटिफाइड पेमेंट पर रुपे कार्ड तथा यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर मर्चैंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क का वहन सरकार करेगी. 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली तमाम कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी एमडीआर शुल्क के डेबिट कार्ड तथा यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी.

रुपे कार्ड तथा यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर नहीं लगेगा एमडीआर शुल्क

एसबीआई ने मैग्नेटिक कार्ड पर लगाया प्रतिबंध
देश का अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक 31 दिसंबर 2019 तक सभी चुंबकीय पट्टी कार्डों को निष्क्रिय कर देगा. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने ग्राहकों के सभी चुंबकीय पट्टी कार्डों को ईएमवी चिप और पिन आधारित कार्डों से बदल दिया है.

एसबीआई ने मैग्नेटिक कार्ड पर लगाया प्रतिबंध

एटीएम निकासी के लिए ओटीपी अनिवार्य
भारतीय स्टेट बैंक ने एक जनवरी से रात-दिन सेवा के रूप में वन-टाइम पासवर्ड आधारित एटीएम कैश निकासी सुविधा शुरू करेगा. जिसका मतलब है कि नकदी निकालते समय ग्राहक को बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा.

ओटीपी आधारित निकासी केवल एसबीआई एटीएम से निकासी पर लागू होती है.

एटीएम निकासी के लिए ओटीपी अनिवार्य

एनईएफटी ट्रांजेक्शन के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज
आरबीआई के नियमों में मुताबिक एक जनवरी से ग्राहक को बैंकों के जरिए एनईएफटी ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. आरबीआई ने 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है.

एनईएफटी ट्रांजेक्शन के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज

एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश में बैंकों के जरिये फंड ट्रांसफर करने की एक ऑनलाइन सुविधा है. इंटरनेट के जरिये दो लाख रुपए तक के लेनदेन के लिए एनईएफटी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके जरिये किसी भी शाखा के किसी भी बैंक खाते से किसी भी शाखा के बैंक खाते को पैसा भेजा जा सकता है. इसके लिए भेजने वाले और पैसा पाने वाले, दोनों के पास इंटरनेट बैंकिंग सेवा का होना जरूरी है. अगर दोनों खाते एक ही बैंक के हैं तो सामान्य स्थिति में कुछ सेकेंड्स के अंदर पैसा ट्रांसफर हो सकता है.

Last Updated : Dec 30, 2019, 10:28 PM IST

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