नई दिल्ली: भगोड़े कारोबार विजय माल्या को भारत में प्रत्यर्पण के तहत कभी भी मुंबई लाया जा सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा यहीं दर्ज है.
भगोड़े कारोबारी के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी होंगे. मुंबई एयरपोर्ट पर एक मेडिकल टीम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी.
अगर माल्या रात में मुंबई में उतरता है, तो उसे शहर के सीबीआई कार्यालय में कुछ समय बिताना होगा. उसे बाद में दिन में अदालत में पेश किया जाएगा.
यदि वह दिन के दौरान आता है, तो उसे सीधे एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई उसकी हिरासत की तलाश करेगी. सूत्रों ने कहा कि बाद में ईडी भी हिरासत की मांग करेगा.
अगस्त 2018 में माल्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए, ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय जांच एजेंसियों को जेल के विवरण साझा करने के लिए कहा था, जहां उन्हें प्रत्यर्पण के बाद रखा जाएगा. एजेंसियों ने तब मुंबई के आर्थर रोड जेल में सेल का वीडियो साझा किया था, जहां उन्होंने प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखने की योजना बनाई थी.