जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला, अब आधार से कारोबारी कर सकेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन
परिषद कीबैठक में अन्य मुद्दों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को एक साल का विस्तार देने पर विचार किया गया.
जीएसटी काउंसिल की बैठक समाप्त, लिए गए ये बड़े फैसले
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को माल एवं सेवा कर परिषद की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को एक साल का विस्तार देने पर विचार किया गया.
- जीएसटी काउंसिल 26 राज्यों में ट्रिब्यूनल स्थापित करने की योजना बना रही है.
- फिलहाल ई-व्हीकल पर जीएसटी कटौती का फैसला टाल दिया गया है और इसे जीएसटी कांउसिल के पास पुनर्विचार के लिए वापस फिटमेंट कमिटी भेजा गया.
- बैटरी से चलने वाले कार-स्कूटर पर 12% के बजाय 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है.
- ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का फायदा नहीं देने वाली कंपनियों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी.
- नेशनल प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के आदेश के 30 दिनों के भीतर नहीं भरा चार्जेज तो 20% अलग से भरना जुर्माना होगा.
- जीएसटी पंजीकरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा. आधार के चलते बहुत से दस्तावेजों के झंझट से बचा जा सकेगा. जिन्हें ऑनलाइन या खुद जमा करने की आवश्यकता पड़ती थी.
- जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी है. पहले यह अधिसूचना के माध्यम से किया गया था, अब कानूनों में उचित बदलाव किए गए हैं.
- अब एक जनवरी 2020 से लागू होगा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम.
- जीएसटी काउंसिल ने वार्षिक रिटर्न भरने के अंतिम तिथि 30 अगस्त तक के लिए बढ़ाई, काउंसिल ने ई-चालान प्रणाली को भी मंजूरी दी है.
करदाताओं का टर्नओवर | जीएसटी वार्षिक रिटर्न की तारीखें |
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पांच करोड़ से ज्यादा | 31 जुलाई |
दो करोड़ से पांच करोड़ के बीच | 31 अगस्त |
दो करोड़ से कम | 30 सितंबर |
Last Updated : Jun 22, 2019, 12:04 AM IST