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जीएसटी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ी, अंतिम तारीख 30 नवंबर - last date is November 30

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आकलन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है.

जीएसटी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ी, अंतिम तारीख 30 नवंबर

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Published : Sep 9, 2019, 7:10 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 12:51 AM IST

नई दिल्ली: वार्षिक माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

इसकी वजह रिटर्न दाखिल करने में कर दाताओं को पेश आ रही तकनीकी दिक्कतें बतायी गयी हैं. इससे पहले वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी.

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आकलन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है.

Last Updated : Sep 30, 2019, 12:51 AM IST

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