मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोटक महिंद्रा बैंक को उसके भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विवाद के मामले में फिर से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. यह मामला कोटक महिंद्रा बैंक में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी कम करने से जुड़ा है. कोटक महिंद्रा निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है.
उच्च न्यायालय ने बैंक की नियामकीय कार्रवाई से अंतरिम राहत की अपील को ठुकराते हुए कहा कि यह मामला उतना आसान नहीं है जितना याचिकाकर्ता दिखा रहा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल तय की है. न्यायमूर्ति एएस ओका तथा न्यायमूर्ति एम एस संकलेचा की खंडपीठ ने इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की रिजर्व बैंक के निर्देश तथा प्रवर्तकों के वोटिंग अधिकार को कम करने के प्रस्ताव के मामले में अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया.