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जानिए क्या है आरटीजीएस और एनईएफटी, जिसे आरबीआई ने शुल्क मुक्त किया - आरटीजीएस

केंद्रीय बैंकों ने कहा कि बैंकों को अपने ग्राहकों को इन लाभों को देना आवश्यक होगा. इस संबंध में बैंकों को निर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे.

जानिए क्या है आरटीजीएस और एनईएफटी, जिसे आरबीआई ने शुल्क मुक्त किया

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Published : Jun 6, 2019, 6:16 PM IST

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क को हटाने का फैसला किया है, साथ ही उसने बैंकों को ग्राहकों को इसका लाभ देने के लिए कहा है.

केंद्रीय बैंकों ने कहा, "बैंकों को अपने ग्राहकों को इन लाभों को देना आवश्यक होगा. इस संबंध में बैंकों को निर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे."

आइए जानते हैं कि आरटीजीएस और एनईएफटी क्या हैं:

आरटीजीएस:
संक्षिप्त नाम 'आरटीजीएस' रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए है, जिसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है, जहां फंड ट्रांसफर का निरंतर और वास्तविक समय निपटारा होता है, व्यक्तिगत रूप से लेनदेन के आधार पर (बिना नेटिंग). 'रियल टाइम' का अर्थ है कि उन्हें प्राप्त होने वाले समय में निर्देशों का प्रसंस्करण; 'सकल निपटान' का अर्थ है कि धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से होता है.
एनईएफटी:
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है. इस योजना के तहत, व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट को किसी भी बैंक शाखा में खाता रखने वाले देश में किसी भी अन्य बैंक शाखा में धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं.

आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच अंतर:
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) बड़े मूल्य के तात्कालिक फंड ट्रांसफर के लिए है, जबकि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम का इस्तेमाल 2 लाख रुपये तक के फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है.

एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को बैचों में संसाधित किया जाता है. इसके विपरीत, आरटीजीएस में, लेनदेन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान लेनदेन के आधार पर लगातार संसाधित किया जाता है.

लेनदेन शुल्क:
वर्तमान में, बैंक आरटीजीएस पर 30-55 रुपये और एनईएफटी फंड ट्रांसफर पर 2.50-25 से जीएसटी के साथ शुल्क लागू करते हैं.
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