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डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाई

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत में 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित हैं. हालांकि, मई से 'वंदे भारत मिशन' के तहत और जुलाई से द्विपक्षीय 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत कुछ देशों के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का परिचालन हो रहा है.

डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक 30 नवम्बर तक बढ़ाई
डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक 30 नवम्बर तक बढ़ाई

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Published : Oct 28, 2020, 4:14 PM IST

Updated : Oct 28, 2020, 5:52 PM IST

नई दिल्ली:नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महमारी के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है.

भारतीय विमानन नियामक ने एक परिपत्र में कहा, "हालांकि, 'मामला-दर-मामला' के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है."

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत में 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित हैं. हालांकि, मई से 'वंदे भारत मिशन' के तहत और जुलाई से द्विपक्षीय 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत कुछ देशों के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का परिचालन हो रहा है.

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दो देशों के बीच 'एयर बबल समझौता' के तहत, विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का उनके क्षेत्र के बीच उन देशों की विमानन कंपनियों द्वारा परिचालन किया जा सकता है.

भारत ने करीब 18 देशों के साथ 'एयर बबल' समझौता किया है. देश में घरेलू उड़ान सेवा करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद 25 मई से दोबारा शुरू की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Oct 28, 2020, 5:52 PM IST

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