कर छूट ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी
वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिये आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है.
नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972 के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिये आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है." श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बयान में कहा कि इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों तथा अन्य को लाभ होगा जो ग्रेच्युटी कानून 1972 के दायरे में नहीं आते.
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गंगवार ने इसके लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली को धन्यवाद भी दिया. सरकारी तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तथा ग्रेच्युटी कानून के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पहले ही कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा चुकी है.
(भाषा)