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आईडीबीआई के रेपो-लिंक्ड खुदरा ऋण 1 अक्टूबर से होंगे प्रभावी

आरबीआई द्वारा पिछले हफ्ते जारी निर्देशों को देखते हुए बैंक ने यह समय सीमा बढ़ा दी है. आरबीआई ने कहा था कि सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले खुदरा ऋणों (निजी खंड में) में एक्सटर्नल बेंचमार्क से 1 अक्टूबर तक जोड़ना होगा.

आईडीबीआई के रेपो-लिंक्ड खुदरा ऋण 1 अक्टूबर से होंगे प्रभावी

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Published : Sep 9, 2019, 10:15 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 1:34 AM IST

मुंबई: सरकारी आईडीबीआई बैंक ने सोमवार को कहा कि रेपो-लिंक्ड खुदरा ऋण 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे. आईडीबीआई बैंक ने पहले कहा था कि वह रेपो-लिंक्ड खुदरा ऋण और वाहन ऋण लांच करेगी, जो 10 सितंबर से प्रभावी होंगे.

हालांकि, आरबीआई द्वारा पिछले हफ्ते जारी निर्देशों को देखते हुए बैंक ने यह समय सीमा बढ़ा दी है. आरबीआई ने कहा था कि सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले खुदरा ऋणों (निजी खंड में) में एक्सटर्नल बेंचमार्क से 1 अक्टूबर तक जोड़ना होगा.

आईडीबीआई ने एक बयान में कहा, "आईडीबीआई बैंक ने 30 अगस्त 2019 को घोषणा की थी कि वह 10 सितंबर 2019 से रेपो रेट-लिंक्ड होम और ऑटो लोन शुरू करेगा. हालांकि आरबीआई द्वारा जा 4 सितंबर 2019 को जारी निर्देशों के आलोक में सभी नई फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन्स (निजी खंड) को एक्सटर्नल बेंचमार्क से 1 अक्टूबर 2019 से जोड़ा जाएगा. इसलिए रेपो-लिंक्ड होम लोन और ऑटो लोन में देरी होगी."

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आरबीआई का रेपो रेट ऐसा ही एक एक्सटर्नल बेंचमार्क है.

Last Updated : Sep 30, 2019, 1:34 AM IST

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