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बिना रिटर्न फाइल किए एक साल में 20 लाख से अधिक निकालने पर लगेगा टीडीएस

रिटर्न फाइल करने पर एक साल में एक करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर टीडीएस लगेगा. खास बात यह है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस, किसी भी स्थान से नकद निकालने के लिए यह नियम लागू होगा.

बिना रिटर्न फाइल किए एक साल में 20 लाख से अधिक निकालने पर लगेगा टीडीएस
बिना रिटर्न फाइल किए एक साल में 20 लाख से अधिक निकालने पर लगेगा टीडीएस

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Published : Jul 13, 2020, 1:35 PM IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि उसने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है. जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों (नॉन फाइलर्स) के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है.

इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अब बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है.

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बयान में कहा गया कि अभी तक इस सुविधा के तहत 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है.

सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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