नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले को स्थगित कर दिया जिसमें फ्यूचर रिटेल समूह को रिलायंस रिटेल के साथ हुये 24,713 करोड़ रूपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस के साथ कारोबार बेचने के समझौते पर एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस भी जारी किया.
पीठ ने सुनवाई के लिए मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है.