नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया है.
उन्होंने कहा, "अगर किसी इकाई में कोई हड़ताल होती है, तो उन्हें (कर्मचारियों को) कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा."
गंगवार ने कहा कि यह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए श्रम कानूनों का हिस्सा था और मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में था.