हैदराबाद: वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन के स्वामित्व को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार जल्द ही लोगों को यह सुविधा देगी जिससे वे वाहन खरीदते समय एक ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकेंगे, जिसे अपने चार-या दो-पहिया वाहनों को विरासत में देगा.
आमतौर पर, वाहन के स्वामित्व को मृत व्यक्ति के पहले कानूनी उत्तराधिकारी या किसी भी तरह से वसीयत में नामित सही मालिक को दिया जाता है. हालांकि, यह प्रक्रिया देश भर में बेहद बोझिल और गैर-समान है और इसमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई शामिल है.
अब, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, ताकि वाहन पंजीकरण के समय किसी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए वाहन के मालिक को सुविधा प्रदान की जा सके.
नामांकन के समय, वाहन स्वामी को नामांकनकर्ता के पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.