दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

सरकार कुछ प्रतिबंधों के साथ सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मे के निर्यात की अनुमति दी - medical goggles with certain restrictions

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने क्रमशः 4 करोड़ यूनिट और 20 लाख यूनिट की मासिक कैप के साथ 2 और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मे के निर्यात की अनुमति दी हैं.

सरकार कुछ प्रतिबंधों के साथ सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मे के निर्यात की अनुमति दी
सरकार कुछ प्रतिबंधों के साथ सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मे के निर्यात की अनुमति दी

By

Published : Jul 29, 2020, 1:51 PM IST

Updated : Jul 29, 2020, 2:29 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को फेस शील्ड, कुछ किस्म के सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मों के निर्यात के नियमों में राहत दी, जिनकी कोरोना वायरस महामारी के कारण काफी मांग है.

सरकार ने फेस शील्ड के निर्यात को पूरी तरह मुक्त कर दिया है, कुछ शर्तों के साथ 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मों के निर्यात की अनुमति दी है. इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मों और फेस शील्ड के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें-राहुल का दावा: बैंकिंग व्यवस्था को साफ-सुथरा करने के प्रयास में उर्जित पटेल को हटना पड़ा

इन मास्क और चश्मों के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी से निकालकर अवरोधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, यानी इन वस्तुओं के निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुमति लेनी होगी.

डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा गया है, "2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मों की निर्यात नीति को प्रतिबंधित श्रेणी से अवरोधित श्रेणी में ला दिया गया है और फेस शील्ड के निर्यात को मुक्त श्रेणी में ला दिया है."

अधिसूचना में कहा गया है कि 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क के लिए मासिक निर्यात का कोटा चार करोड़ इकाई तय किया गया है. इसी तरह मेडिकल चश्मों के लिए प्रति माह 20 लाख इकाई का कोटा तय किया गया है. इन उत्पादों की कोविड-19 महामारी के कारण भारी मांग हैं.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

Last Updated : Jul 29, 2020, 2:29 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details