इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बैट्री से चलने वाले वाहनों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने या उनके नवीनीकरण को शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
नई दिल्ली: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन शुल्क माफ करने का बुधवार को प्रस्ताव पेश किया. इसका लक्ष्य देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देना है.
यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत ने 2030 तक इस तरह के वाहनों के अधिकाधिक प्रसार की योजना बनायी है.
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बैट्री से चलने वाले वाहनों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने या उनके नवीनीकरण को शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
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पंजीयन शुल्क पर यह छूट दोपहिया वाहनों सहित सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रभावी रहेगी. मंत्रालय ने सीएमवीआर में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है. इस छूट के लिए सीएमवीआर के नियम संख्या 81 में संशोधन किया जाएगा.
सभी पक्षधारकों से मसौदा अधिनियम को जारी किये जाने के एक माह के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है.