नई दिल्ली: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार करने संबंधी फैसले को अधिसूचित कर दिया है. हाल में सरकार ने कोयला खनन, ठेका विनिर्माण और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्रों में एफडीआई नियमों को उदार करने की घोषणा की थी.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले डीपीआईआईटी ने प्रेस नोट के जरिये सरकार के फैसले को अधिसूचित किया है. डीपीआईआईटी एफडीआई से संबंधित मामलों को देखता है.
विभाग ने डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के फैसले को भी अधिसूचित किया है. सरकार के इस कदम पर कुछ उद्योगों और विशेषज्ञों ने कुछ मुद्दे उठाये हैं.
सरकार ने 28 अगस्त को कोयला खाान और ठेका विनिर्माण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी. इसके अलावा एकल ब्रांड खुदरा कंपनियों के लिए खरीद नियमों में ढील दी गई थी और डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई.