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ईपीएफओ सदस्यों को 2018-19 के लिए मिलेगा 8.65 प्रतिशत ब्याज: श्रम मंत्री - News

ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुमति दी थी. बाद में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया.

ईपीएफओ सदस्यों को 2018-19 के लिए मिलेगा 8.65 प्रतिशत ब्याज: श्रम मंत्री

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Published : Sep 17, 2019, 5:33 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 11:17 PM IST

नई दिल्ली:श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ से अधिक खाता धारकों को 2018-19 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा.

ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुमति दी थी. बाद में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया.

गंगवार ने यहां एक कार्यक्रम से अलग संवाददाताओं से कहा, "त्यौहार से पहले की सौगात है. ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक सदस्यों को 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा."

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वर्तमान में ईपीएफओ खातों में दावों का निपटान 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर पर किया जा रहा है. यह दर 2017-18 के दौरान लागू थी.

Last Updated : Sep 30, 2019, 11:17 PM IST

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