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सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंक गारंटी जरूरतों को 80 प्रतिशत घटाया

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिए प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी जरूरत को 80 प्रतिशत घटा दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Oct 6, 2021, 7:54 PM IST

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिए प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी जरूरत को 80 प्रतिशत घटा दिया है. इस संदर्भ में बुधवार को लाइसेंस संशोधन नोट जारी किया गया.

संशोधित नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी. जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी.

इसी प्रकार, दूरसंचार परिचालकों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी.

लाइसेंस संशोधन नोट के अनुसार नये नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां बैंक गारंटी अदालत के आदेश के कारण दी गयी है या कानूनी विवाद के अधीन है.

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यह नियम उन दूरसंचार परिचालकों पर भी लागू नहीं होगा, जो फिलहाल परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

सरकार के इस कदम से दूरसंचार परिचालकों के पास वह नकदी बढ़ेगी, जो उन्होंने बैंक गारंटी के तौर पर बैंकों में जमा की है.

(पीटीआई-भाषा)

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