नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी कर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने को कहा है. उद्योग जगत से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी.
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन के आधार पर सारा बकाया देने को कहा है.
उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था, "हम बकाया राशि जमा करने के लिये तीन महीने का समय देते हैं और अनुपालन के बारे में रिपोर्ट दी जाए."
नोटिस में कहा गया है, "आपको उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर 2019 के आदेश के अनुसार बकाये का भुगतान करने और जरूरी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया जाता है ताकि निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित हो सके."