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न्यायालय के आदेश के अनुसार बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करें दूरसंचार कंपनियां: दूरसंचार विभाग - बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करें दूरसंचार कंपनियां

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन के आधार पर सारा बकाया देने को कहा है.

न्यायालय के आदेश के अनुसार बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करें दूरसंचार कंपनियां: दूरसंचार विभाग

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Published : Nov 13, 2019, 9:47 PM IST

Updated : Nov 13, 2019, 9:57 PM IST

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी कर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने को कहा है. उद्योग जगत से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी.

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन के आधार पर सारा बकाया देने को कहा है.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था, "हम बकाया राशि जमा करने के लिये तीन महीने का समय देते हैं और अनुपालन के बारे में रिपोर्ट दी जाए."

नोटिस में कहा गया है, "आपको उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर 2019 के आदेश के अनुसार बकाये का भुगतान करने और जरूरी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया जाता है ताकि निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित हो सके."

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दूरसंचार विभाग के आतंरिक अनुमान के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों पर कुल बकाया करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये है.

विभाग के अनुमान के अनुसार, भारती एयरटेल समूह पर 62,187.73 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया पर 54,183.9 करोड़ रुपये और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल पर 10,675.18 करोड़ रुपये बकाया है.

ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के ऊपर 32,403.47 करोड़ रुपये का बकाया है. वहीं परिसमापन प्रक्रिया के तहत आने वाली कंपनियों पर बकाया 943 करोड़ रुपये है.

Last Updated : Nov 13, 2019, 9:57 PM IST

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