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"गूगल पे" के विरूद्ध याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई से जवाब मांगा

याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.

"गूगल पे" के विरूद्ध याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई से जवाब मांगा
"गूगल पे" के विरूद्ध याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई से जवाब मांगा

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Published : Aug 24, 2020, 8:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को "गूगल पे" द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जवाब मांगा.

याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने याचिका को लेकर विभागों के साथ ही गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निर्धारित की है.

याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा (विवरण) का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथपत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया.

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याचिकाकर्ता एवं वकील अभिषेक शर्मा ने इस संबंध में कंपनी को निर्देश देने की मांग की है.

याचिका में आरबीआई को कंपनी पर कानूनों के कथित गंभीर उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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