नई दिल्ली: वैश्विक महामारी के दौरान करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने निर्देश दिया है कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, कस्टम, उत्पाद शुल्क, उत्पाद कानूनों की सभी व्यक्तिगत सुनवाई वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय पांच के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा.
इस साल अप्रैल में सीबीआईसी ने वीडियो लिंक के माध्यम से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अपील अधिनियम 1994 के के तहत सभी अपीलों और स्थगन प्रक्रिया का संचालन करने का निर्णय लिया है.
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हितधारकों और क्षेत्र संरचनाओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद बोर्ड ने सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों के तहत सभी अपील करने के लिए करदाता के अनुकूल सुविधा का विस्तार करने का फैसला किया है.
बोर्ड ने अब विभिन्न प्राधिकारियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने का फैसला किया है. जैसे कि आयुक्त अपील, मूल अधिनिर्णय प्राधिकरण और कंपाउंडिंग प्राधिकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 और वित्त अधिनियम के अध्याय पांच के तहत किसी भी कार्यवाही की व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. यह 2017 की सीजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियमों के तहत सभी कार्यवाही को भी कवर करेगा.
अधिकारियों के अनुसार इस पहल से सभी हितधारकों जैसे जीएसटी, आयातकों, निर्यातकों, यात्रियों, अधिवक्ताओं, कर चिकित्सकों और अधिकृत प्रतिनिधियों को सुविधा मिलेगी.
शुक्रवार को जारी अपने आदेश में सीबीआईसी ने भी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए ताकि अपील और पक्षपात के चल रहे काम को त्वरित रूप से न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से न्याय के त्वरित वितरण के लिए पूरा किया जाए.