नई दिल्ली:शीर्ष उपभोक्ता आयोग एनसीडीआरसी ने माना है कि बीमा दावे को केवल इस अनुमान के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से मौजूद बीमारी से पीड़ित हो सकता है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा कि भले ही व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित था और उसे इसके बारे में पता नहीं था और न ही इसके लिए कोई उपचार ले रहा था, इस पर बीमा कंपनी द्वारा दावे का खंडन नहीं किया जा सकता है.
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रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए आयोग द्वारा दी गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया गया, जिसमें एक जिला पॉलिसीधारक के अपने मधुमेह से मृत पॉलिसी धारक के पति को 1,12,500 रुपये का भुगतान करने की दिशा को चुनौती देने वाली उसकी अपील को खारिज कर दिया गया.