नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी लॉकडाउन (बंद) को देखते हुए स्वास्थ्य बीमाधारकों और थर्ड पार्टी मोटर बीमाधारकों को राहत दी है.
इसके तहत जिन बीमाधारकों की पॉलिसी का नवीनीकरण 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच होना था, वे उसे अब 21 अप्रैल 2020 तक करा सकेंगे.
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इसके लिये अधिसूचना जारी की गयी है. इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी स्वास्थ्य बीमा और थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही थी वह इनका नवीनीकरण 21 अप्रैल तक करा सकेंगे. यानी इस दौरान ये पॉलिसी वैध रहेंगी.
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, "जिन पॉलिसीधारकों का मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही है और वे लॉकडाउन के कारण समय पर प्रीमियम देकर उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं.... उन्हें संबंधित बीमा कंपनियों के पास 21 अप्रैल या उससे पहले प्रीमियम देने की अनुमति दी जाती है..."