नई दिल्ली :अदालत के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई में बैंकों का समूह बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर से जुड़े फंसे कर्ज की वसूली के लिये भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की रियल एस्टेट संपत्ति और प्रतिभूतियों को बेच सकता है.
एसबीआई की अगुवाई में 11 बैंकों के समूह ने माल्या को कर्ज दिया था. समूह ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) से जुड़े मामलों को देखने वाली विशेष अदालत से संपर्क कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त संपत्ति उसे लौटाने का आग्रह किया था.
मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को बैंकों को 5,646.54 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस किये जाने की अनुमति दी.
एसबीआई के एक अधिकारी के अनुसार आदेश में उल्लेखित संपत्तियों का संकेतस्वरूप कब्जा उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद कर्जदाताओं द्वारा लिया जाएगा.
उसने कहा कि बैंकों में वसूली प्रक्रिया वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), 2002 द्वारा निर्देशित होती है. उन संपत्तियों की नीलामी या बिक्री दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त समय पर की जाएगी.