चेन्नई:धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, मदुरै (तमिलनाडु) ने नियाज़ खान उर्फ अब्दुल रजाक को 35 लाख रुपये जुर्माने के साथ 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
कैनरा बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने 19.04.2002 को मामला दर्ज किया था. यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने कैनरा बैंक के एक वरिष्ठ प्रबंधक और अन्य अधिकारियों सहित, निजी व्यक्तियों ने सीए -2653 में 20 जाली ओएससी चेक प्रस्तुत किए और 13 चेकों की सहायता से कुल 1,17,69,751/- की राशि निकाली. इससे बैंक को लगभग 76.58 लाख रुपये (लगभग) की कथित हानि हुई.