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सुनंदा पुष्कर मौत: स्वामी की याचिका पर फिर सुनवाई टली, 24 मई को आएगा फैसला - patiala court

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला टाल दिया है, अब कोर्ट 24 मई को सुनाएगा फैसला.

स्वामी की याचिका पर सुनवाई टली

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Published : May 13, 2019, 6:37 PM IST

Updated : May 13, 2019, 7:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सहयोग करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला टाल दिया है. जानकारी के अनुसार 4 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और ये फैसला आज ही सुनाया जाना था लेकिन अब कोर्ट 24 मई को फैसला सुनाएगा.

स्वामी ने पुलिस पर लगाया आरोप
एक तरफ स्वामी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है. सुनवाई के दौरान स्वामी की ओर से कहा गया कि कोर्ट को तथ्यों पर विचार करना चाहिए न कि इस पर कि ये मामला किसी राजनेता से जुड़ा हुआ है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर फिर सुनवाई टाली

पुलिस ने नहीं सौपे सभी दस्तावेज
तो वही स्वामी की इस अर्जी का शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने विरोध किया और कहा कि स्वामी का इस मामले से कोई मतलब नहीं है. वे न तो शिकायतकर्ता हैं और न ही पीड़ित है. इस कोर्ट के समक्ष ट्रायल करने का अधिकार केवल अभियोजन को है.


गौरतलब है कि पिछले 7 मार्च को विकास ने कहा था कि जो चार्जशीट दाखिल किए गए हैं उनमें कई गड़बड़ियां हैं. पिछले 21 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो दस दिनों के भीतर शशि थरूर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अपनी दलीलें पेश करें लेकिन सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा कि पुलिस ने सभी दस्तावेज हमें नहीं सौंपा है.


क्या है आरोप?
14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है.

Last Updated : May 13, 2019, 7:37 PM IST

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