अहमदाबाद : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीबीआई अदालत में कहा कि इशरत मामले में पूर्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह फैसला गुजरात सरकार द्वारा लिया गया है. इस मामले में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों डी जी वंजारा और एन के अमीन शामिल है.
सरकार का फैसला वंजारा और अमीन के खिलाफ विवादित मामले के खत्म होने का रास्ता साफ कर सकता है.
धारा 197 के तहत आरोपी
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जे के पांडया की अदालत में सीबीआई के वकील आर सी कोडेकर द्वारा सौंपे गए एक पत्र को पढ़ने के बाद, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया. ये पुलिस अधिकारी इशरत मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत आरोपी हैं.
कार्रवाई वापस लेने के लिए आवेदन
बचाव पक्ष के वकील ने तब दोनों पूर्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी. अदालत ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें 26 मार्च को आवेदन दाखिल करने के लिए कहा.
अब फैसला सीबीआई के ऊपर
अब इस पर फैसला करना सीबीआई के ऊपर है कि सरकार की मंजूरी के बिना दोनों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाए या नहीं.
पूर्व अनुमति की जरूरत
सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार, किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए संबंधित प्राधिकार से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है.