नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने राजधानी के लिए नई पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है. जिस पर पहले रायशुमारी की जाएगी. उसके बाद इसे लागू किया जाएगा. इस ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक अगर आप गाड़ी खरीदने की तैयारी में हैं तो पहले ये तय कर ले कि आपके पास पार्किंग की जगह है या नहीं.
नए ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत रिहायशी इलाके में कई इमारतों के सामने पार्किंग बनाने पर लोकल लोगों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी. यहां बाहरी लोग लोकल निवासियों की जगह घेर कर पार्किंग नहीं कर पायेंगे.
इसके अलावा अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको पार्किंग के लिए उपलब्ध जगह की जानकारी देनी पड़ेगी. इसी आधार पर गाड़ी के परमिट का नवीनीकरण हो पाएगा या रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.
सिंगापुर और सिक्किम राज्य की तर्ज पर नई गाड़ी खरीदने से पहले आपको पार्किंग की जमीन की जानकारी देनी होगी. वाहन मालिक को नगर निगम के ठेकेदार से 1 साल तक की पार्किंग के लिए अधिकृत पत्र भी होना चाहिए. जिसे परिवहन कार्यालय में जमा कराना होगा.
आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर
नई पार्किंग पॉलिसी के मुताबिक नगर निगम और एनडीएमसी को पार्किंग चार्ज वसूली के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा. उन्हें पार्किंग मीटर लगाना होगा. कंप्यूटराइज पार्किंग स्लिप देने वाली मशीन रखनी होगी. जिसमें समय भी लिखा हो. एप आधारित पार्किंग शुल्क वसूली मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा. कम देर के लिए पार्किंग करने वालों को ऑन स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा मिलेगी. इसकी समय सीमा 1 घंटा तय होगी. लंबे समय तक पार्किंग के लिए अनुमति आसानी से नहीं मिलेगी. स्ट्रीट पार्किंग का डिजाइन इस प्रकार तैयार होगा कि पार्किंग करने, पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों को दिक्कत न हो.