नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस पर जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को फटकार लगाई है. न्यायालय ने नोटिस में कहा था कि नारे लगाने और कोर्ट रूम का दरवाजा बंद करने को लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न की जाए.
न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की तारीख तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है जबकि अवमानना करने में कथित तौर पर संलिप्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को काफी पहले नोटिस जारी किया गया था और पहले भी उनके आग्रह पर विषय को स्थगित किया गया था.
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दाखिल रिपोर्ट स्तब्ध कर देने वाली है. पीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया. प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बार एसोसिएशन ने विषय को गंभीरता से नहीं लिया. फिर भी हम उन्हें एक मौका देते हैं. पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं.