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यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में भी केरल के लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत - कोझिकोड जिला सत्र जज

केरल की अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली एक महिला ने लेखक सिविक चंद्रन पर इस साल अप्रैल में हुई पुस्तक प्रदर्शनी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. वहीं, दूसरा मामला एक युवा लेखिका ने दर्ज कराया था, जिसमें चंद्रन पर 2020 में एक पुस्तक प्रदर्शनी में यौन उत्पीड़न का आरोप था. 2020 के यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें कोझिकोड के एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है.

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Published : Aug 17, 2022, 4:13 PM IST

कोझिकोड : केरल के कोझिकोड की एक अदालत ने शुक्रवार को लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने इस महीने की शुरुआत में चंद्रन के खिलाफ पहले मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी थी. सिविक चंद्रन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज हैं.

जानकारी के मुताबिक, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली एक महिला ने चंद्रन पर अप्रैल में यहां हुई पुस्तक प्रदर्शनी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. वहीं, दूसरा मामला एक युवा लेखिका ने दर्ज कराया था, जिसने फरवरी 2020 में शहर में एक पुस्तक प्रदर्शनी के दौरान चंद्रन द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. कोइलांडी पुलिस ने चंद्रन के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि पहला मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार हैं. चंद्रन को पहले मामले में दो अगस्त को अग्रिम जमानत दी गई थी.

चंद्रन ने पिछले सप्ताह के अंत में दूसरे मामले में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पुलिस को चंद्रन को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी थी.

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